नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दर्ज था मुकदमा, विवेचना के दौरान बढ़ाई गईं गंभीर धाराएं
गणेश धर द्विवेदी
जनपद में अपराधियों और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान मन्नु राजभर उर्फ निरहु (20) पुत्र रुदल राजभर, निवासी भगवान चौराहा, देवरिया खास, थाना कोतवाली, जनपद देवरिया के रूप में हुई है। उसे बुधवार, 21 अक्टूबर को कोतवाली थाना परिसर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के मुताबिक, मामले में वादिनी ने कोतवाली थाने में प्रार्थना पत्र देकर अपनी नाबालिग पुत्री को आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत की थी। शिकायत में गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप भी लगाया गया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 656/2026 दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना के दौरान मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1) और 87 के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडेय के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी नगर संजय कुमार रेड्डी के पर्यवेक्षण में की गई। गिरफ्तारी करने वाली टीम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय, उपनिरीक्षक मनीष कुमार सिंह और कांस्टेबल मिकिन्स पटेल शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
