• पटना में दर्ज मामले को लेकर जिला जज की अदालत ने दिया महत्वपूर्ण आदेश


बिहार : प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने वाले संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक और चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई के बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई या नए आदेश तक उनके विरुद्ध किसी प्रकार की दबावपूर्ण अथवा कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की जांच से जुड़ी केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश पुलिस को दिया है। केस डायरी के अध्ययन के बाद ही मामले में आगे की सुनवाई और निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।


जानकारी के अनुसार, खान सर की ओर से एक दिन पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने यह अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में दायर की थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करते हुए गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी।


खान सर का नाम आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में दर्ज प्राथमिकी में जोड़े जाने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। अदालत ने मामले के तथ्यों और प्रस्तुत पक्षों को सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया।


गौरतलब है कि 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में हुए विवाद और फायरिंग की घटना के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। वहीं, खान सर के दोनों सुरक्षा गार्ड भी पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसी घटनाक्रम के दौरान दर्ज एफआईआर में बाद में खान सर का नाम भी शामिल किया गया था।


अब सभी की निगाहें पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत की जाने वाली केस डायरी और अगली सुनवाई पर टिकी हैं। तब तक कोर्ट के आदेश के अनुसार खान सर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।