पुलिस जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश भी दिया गया है
कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) गुट को बड़ी राहत देते हुए फ्रीज किए गए तीन बैंक खातों से आवश्यक खर्चों के लिए धन निकासी की अनुमति प्रदान की है। हालांकि अदालत ने यह अनुमति सख्त निगरानी और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही देने का आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार को विशेष अधिकारी (स्पेशल ऑफिसर) नियुक्त किया। उन्हें 30 सितंबर 2026 तक पार्टी के दैनिक संचालन और अन्य अनुमत खर्चों से संबंधित भुगतान प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अदालत के निर्देश के अनुसार, तीनों बैंक खातों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भुगतान संबंधी चेक पहले विशेष अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उनकी स्वीकृति के बाद ही चेक बैंक को भेजे जाएंगे और भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दल के नियमित संचालन और रोजमर्रा के खर्चों के लिए इन बैंक खातों का संचालन करने की अनुमति दी जा रही है।
मामले की शुरुआत 18 जून को हुई थी, जब बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर तीनों बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि इन तीनों खातों का इस्तेमाल कथित रूप से अपराध से प्राप्त धन रखने के लिए किया जा रहा था। इसी आधार पर पुलिस ने जांच शुरू करते हुए खातों पर रोक लगा दी थी।
हाई कोर्ट ने पार्टी के नियमित खर्चों के अलावा कानूनी व्यय और विशेष अधिकारी के 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय के भुगतान के लिए भी खातों से लेनदेन की अनुमति दी है।
इसके साथ ही अदालत ने संबंधित बैंक को निर्देश दिया कि तीनों खातों से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बैंकिंग डेटा और लेनदेन का पूरा विवरण सुरक्षित रखा जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने बैंक को चल रही पुलिस जांच में पूरा सहयोग देने का भी निर्देश दिया है।
