गो-तस्करी के बाद गैंगस्टर एक्ट में घिरा इनामी, मुसैला तिराहे से दबोचा गया
गणेश धर द्विवेदी
गो-तस्करी और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में लंबे समय से वांछित चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को खुखुन्दू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी एक अक्टूबर को मुखबिर की सूचना पर मुसैला तिराहे के पास से की गई। उसके खिलाफ नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक देवरिया अभिजित आर. शंकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सलेमपुर गौरव सिंह के पर्यवेक्षण में खुखुन्दू पुलिस टीम ने घेराबंदी कर अभिनेष यादव पुत्र रामसमुझ, निवासी रसूलपुर माफी, मोहम्मदपुर नगरिया, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष को गिरफ्तार किया।
पुलिस के मुताबिक अभियुक्त थाना खुखुन्दू में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 210/2026 में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 2(बी)(i) और 3(1) के तहत वांछित था। उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
अभियुक्त के आपराधिक इतिहास में वर्ष 2019 में थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ में मारपीट एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के साथ वर्ष 2024 में थाना खुखुन्दू में गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज होना शामिल है। इसी मामले के आधार पर वर्ष 2026 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक ज्ञान सिंह पटेल, हेड कांस्टेबल मुकेश यादव, कांस्टेबल गिरजेश यादव और कांस्टेबल सूरज यादव शामिल रहे।
